प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 अगस्त नियत की

सिद्धबली न्यूज डेस्क

नैनीताल। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में हो रही देरी का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई 31 अगस्त को तय की है।

मिली जानकारी के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिकाओं व नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नही किया। निकायों में प्रशासक नियुक्त होने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। याचिका में कहा गया है कि इसी साल जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेशहोकर कहा था कि छह महीने के भीतर नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। फिर अप्रैल में भी कहा था कि चुनाव छह माह के भीतर करा लिए जाएंगे।

तब कोर्ट ने सचिव के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए छह माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था, लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की, लेकिन प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए सरकार को फिर से शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 अगस्त नियत की है।

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