यूपी विधानसभा ने ऐसे अपराधों से जुड़े बिल को ध्वनिमत से किया पारित
सिद्धबली न्यूज डेस्क
लखनऊ। ( नरेश थपलियाल ) उत्तर प्रदेश में अब लव जेहाद करने वालों की खैर नहीं। अब धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने वालों की उम्रकैद की सजा मिलेगी। अपराधी की पूरी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे कटेगी। यूपी विधानसभा ने ऐसे अपराधों से जुड़े बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।
इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 सोमवार को सदन में पेश किया था। मंगलवार को चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया।
पारित बिल के नए प्रावधानों के अनुसार, किसी नाबालिग, दिव्यांग या मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुमाने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है।