सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर रकम सेबी सहारा फंड में जमा कराने के दिए निर्देश
सिद्धबली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। अपनी जीवन भर की पूंजी के लिए दर व डर भटक रहे सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को अगले 30 दिनों के भीतर सेबी- सहारा फंड में 1,000 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिए हैं। अब निवेशकों को उनका पैसा शीघ्र मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को सहारा समूह की कंपनियां- सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लि.(एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (एसएचआईसीएल) निवेशकों से जुटाई गई राशि 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को लौटाने के आदेश दिए थे। करीब 25,000 करोड़ रुपये की यहरकम सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा की जानी है, लेकिन अब तक सहारा समूह ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये ही जमा कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद निवेशकों में खुशी की लहर है। उन्होंने उनका पैसा मिलने की उम्मीद जताई है।