रिश्ते की नाबालिग भीतीजी के साथ दिसंबर 2022 में किया था दुष्कर्म
सिद्धबली न्यूज
कोटद्वार। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) पौड़ी की अदालत ने भतीजी से दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के चाचा को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले के कोटद्वार निवासी एक व्यक्ति ने विगत 6 दिसंबर 2022 को पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा था। जिसमे उसने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को उसकी 15 वर्षीय बेटी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां बेटी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी, इसके बाद उसने एक नवजात को जन्म भी दिया है।
पुलिस को पूछताछ में बेटी ने बताया कि रिश्ते में चाचा ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को 3 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर पौड़ी जेल भेज दिया था।