पड़ोसी से लिया था मकान बनाने के लिए 11 लाख का कर्जा, चेक बाउंस होने पर हुई कार्रवाई
सिद्धबली न्यूज डेस्क
कोटद्वार। पड़ोसी से कर्जा लेकर नहीं लौटना एक शिक्षक पर भरी पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी की अदालत ने कर्जदार शिक्षक को एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषी शिक्षक पर सात लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगा दिया।
पौड़ी निवासी एक शिक्षक ने वर्ष 2019 में एक पड़ोसी से भवन निर्माण के लिए 11 लाख का कर्ज लिया था। कर्ज की धनराशि समय से नहीं लौटाने पर पड़ोसी ने फरवरी 2024 को अदालत में वाद दाखिल किया था।
मिली जानकारी के अनुसार पौड़ी के लक्ष्मीनारायण कॉलिनी निवासी अनुज कुकरेती के पड़ोस में एक शिक्षक रहते हैं। जो जीआईसी पाबौं में प्रवक्ता के पद भी सेवारत हैं। वर्ष 2019 में शिक्षक ने अपने भवन का निर्माण कार्य शुरू किया। भवन निर्माण में सहयोग के लिए शिक्षक ने अनुज कुकरेती से 11 लाख का कर्ज लिया था। जिसे जल्द लौटाए जाने की. बात कही थी। लेकिन, जब काफी समय बीत जाने के बाद शिक्षक ने कर्ज की धनराशि नहीं लौटाई। अनुज के आग्रह बाद शिक्षक ने 5.50 लाख के दो चेक प्रदान किए। जिन्हें भुगतान के लिए बैंक में लगाए जाने पर धनराशि के अभाव में दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद अनुज ने शिक्षक के खिलाफ 21 फरवरी 2024 को अदालत में वाद दाखिल किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने अदालत ने शिक्षक कमला प्रसाद को कर्ज लेकर नहीं लौटाने का दोषी पाते हुए एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।