– हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र का मामला, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सिद्धबली न्यूज डेस्क
हरिद्वार। प्रेमिका के पति को रोकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या के एक दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह हैरान करने वाला मामला हरिद्वार जिले के बहादराबाद क्षेत्र का है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 06 मई 2018 की सुबह 7:30 बजे बहादराबाद क्षेत्र के गांव बहादरपुर सैनी निवासी तेलूराम को रास्ते में रोककर उस पर तमंचे से दो फायर किए गए थे। घायल अवस्था में तेलूराम किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रामीण के घर में घुस गया था।
उसके बाद हमलावर मंजीत ने एक ग्रामीण धर्मसिंह के घर में घुसकर उसके दामाद संजय निवासी ग्राम मुजाहिद पुर बुग्गावाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर थी । इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में संजय की मौत हो गई थी।
उसी दिन तेलूराम के पिता शिकायतकर्ता ने बहादराबाद थाने में लिखित शिकायत हमलावर मंजीत और उसके बड़े भाई सुशील ग्राम बहादरपुर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन उसका पुत्र तेलूराम घर से स्कूटर पर काम के लिए जा रहा था। रास्ते में हमलावर मंजीत ने उसे रोककर जान से मारने की नीयत से दो फायर तमंचे से किए थे। पुलिस ने जांच के बाद हत्या और हमला करने के आरोपी मंजीत और षडयंत्र के आरोप में रेखा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
सरकारी पक्ष की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। जुर्माना न देने पर दो वर्ष की कैद चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
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