चार लाख रुपये उधार लेकर शीघ्र लौटाने का किया था वादा, दिया फर्जी चेक
सिद्धबली न्यूज डेस्क
कोटद्वार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी एक महिला को एक साल का कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर महिला को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार घराट रोड लालपुर निवासी सुकेश रावत ने गत पांच जनवरी, 2023 को मामले में कोटद्वार कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मानपुर निवासी रीता रावत के साथ उनकी अच्छी जान पहचान और मित्रतापूर्ण संबंध हैं। उसने अपनी निजी जरूरत के लिए उनसे चार लाख रुपये की धनराशि उधार ली और शीघ्र लौटाने का वादा किया। समय गुजर जाने के बाद भी जब आरोपी महिला ने धनराशि नहीं लौटाई, तो उन्होंने धनराशि वापसी के लिए आरोपी महिला पर तकाजा किया।
इस पर महिला ने उन्हें अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कोटद्वार स्थित अपने खाते का चेक दिया। उन्होंने चेक को अपने खाते में लगाया, जो बाउंस हो गया। एसीजेएम मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।