– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनाई सजा
सिद्धबली न्यूज डेस्क
कोटद्वार। रिखणीखाल ब्लॉक के एक गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह रिखणीखाल क्षेत्र के एक गांव में 31 जुलाई, 2021 की रात की घटना है। युवती के पिता की ओर से राजस्व पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला जांच के लिए सिविल पुलिस को हस्तांतरित हुआ था। घटना की जांच महिला उपनिरीक्षक रीना वर्मा को सौंपी गई थी। तहरीर के अनुसार एक व्यक्ति ने राजस्व पुलिस को सूचना दी थी कि रात को उसकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी। बाद में पता चला कि घर के बाहर से एक युवक उसका मुंह दबोचकर उसे जबरन अपने साथ अपने घर ले गया। उसके घर पर ही युवती बरामद हुई थी। युवक ने उसका मुंह बांधा हुआ था। इसके बाद राजस्व पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। पीड़िता का बेस अस्पताल कोटद्वार में मेडिकल कराने के बाद यह मामला सिविल पुलिस को सौंपा गया।
एडीजे कोर्ट कोटद्वार में अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 9 गवाहों को पेश किया गया। साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने युवक को दुष्कर्म, अपहरण, घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने व गलत नीयत से कैद करने समेत सभी अपराधों में दोषसिद्ध करार दिया।अदालत ने उसे दुष्कर्म मामले में 20 साल सश्रम कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।