अंकिता मर्डर केस: तीनों आरोपी दोषी करार, सजा पर थोड़ी देर में फैसला

कोर्ट परिसर सहित नजदीकी क्षेत्र छावनी में तब्दील

सिद्धबली न्यूज डेस्क

कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी माना है। कोर्ट थोड़ी देर में सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो साल आठ माह ट्रायल चलने के बाद आज कोर्ट की ओर से केस पर निर्णय सुनाया जा रहा है।

यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली पौड़ी निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था।

बहुचर्चित मामले में सुनवाई को लेकर कोटद्वार में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। शहर को चार सेक्टर में बांटा गया है। किसी को भी कोर्ट की तरफ आने की इजाजत नहीं दी रही। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

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