शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करने पर शिक्षा विभाग ने की कारवाई
सिद्धबली न्यूज डेस्क
कोटद्वार। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे को एडमिशन नहीं दिया तो स्कूल की मान्यता समाप्त हो सकती है। इस कानून के तहत देहरादून में शिक्षा विभाग ने कारवाई करते हुए एक विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी है। इस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले करीब दो हजार बच्चों की शिक्षा व्यस्था शहर के 19 विद्यालयों में कर दी है।
उप शिक्षा अधिकारी रायपुर पीएल भारती ने बताया, बीती 12 जून को मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता खत्म करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें कहा गया था, स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान बताते हुए आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला देने से मना किया था। इस संबंध में विभाग की ओर से कई बार स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिए गए। लेकिन स्कूल की ओर से न तो खुद को अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण दिया गया न ही नियम मानते हुए आरटीई में गरीब बच्चों को दाखिले दिए। ऐसे में विद्यालय की ओर से आरटीई के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में विभाग की ओर से मान्यता रद्द कर दी गई है। जिसके चलते आगामी मार्च महीने से स्कूल बंद हो जाएगा।
इस स्कूल के करीब दो हजार छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए आसपास के 19 विद्यालयों ने सहमति दे दी है। इसके अलावा विभाग अभिभावकों से भी राय लेकर अन्य विद्यालयों में भी सुविधा बढ़ाने पर जोर देगा।
बीती 12 जून को मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता खत्म करने के आदेश दिए गए थे।