बिना इजाजत विद्यालय किया बंद तो शिक्षक हो गया सस्पेंड

अभिभावकों की शिकायत पर डीईओ बेसिक पौड़ी ने की कारवाई

सिद्धबली न्यूज डेस्क

पौड़ी।  थलीसैंण ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षा मित्र को बिना अनुमति स्कूल बंद करना मंहगा पड़ गया है। शिकायत पर डीईओ बेसिक पौड़ी ने शिक्षा मित्र को निलंबित कर दिया है।

विकास खंड थलीसैंण के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूंसाल एक शिक्षा मित्र सेवारत है। बीते 27 नवंबर को शिक्षा मित्र ने बिना अनुमति के स्कूल बंद किया था। उसके बाद से वह आज तक स्कूल नहीं आए। अभिभावकों ने शिक्षा मित्र की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। सीईओ पौड़ी ने प्रकरण की प्राथमिक जांच बीईओ थलीसैंण को सौंपकर रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए थे। बीईओ ने 30 नवंबर को जांच रिपोर्ट सीईओ पौड़ी को भेज दी थी।

बीईओ की जांच में राप्रावि स्यूंसाल में सेवारत शिक्षा मित्र बीते 27 नंबर को स्कूल बंद रखने, बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहने, विद्यालय में नशे की हालत में आने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्मचारी आचरण नियमावली व उत्तराखंड राजकीय प्ररंभिक शिक्षा सेवा नियमावली केउल्लंघन का दोषी पाया गया है।

प्रभारी सीईओ व डीईओ बेसिक पौड़ी नागेंद्र बर्वाल ने बताया कि राप्रावि स्यूंसाल में सेवारत शिक्षा मित्र त्रिलोचन प्रसाद को शिक्षा व सेवा के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थलीसैंण संबद्ध कर दिया गया है।साथ ही शिक्षा मित्र को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। कहा, जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीईओ बेसिक बर्वाल ने बताया कि प्रकरण की विस्तृत जांच बीईओ थलीसैंण को सौंपकर 20 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

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